Delhi: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं. इस लेकर आर चीफ जस्टिस के पास जाइये.
बता दे कि CM अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष रखा गया.
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं. मेडिकल टेस्ट करवाने हैं. ये कोर्ट से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे.
अपनी याचिका में क्या-क्या कहा?
जबाव को लेकर कहा मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं. कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है.
Supreme Court में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा गया. उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई .
9 जून को कर देगे सरेंडर: केजरीवाल ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे. अरविंद ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी है.