Haryana News: आरक्षण 57 प्रतिशत, हाई कोर्ट ने मांगा जबाव ?

PUNJAB HARYANA HIGH COURT

Haryana News: मनोहर सरकार हो या सैनी सरकार! नौकरियो में आरक्षण को लेकर अब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा में HC: आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सैनी सरकार से जबाव मांगा है।

हरियाणा में 57 फीसदी आरक्षण
बता दे कि फिलहाल हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग को 20 प्रतिशत, बीसी ए को 16, बी को 11 और सी को 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। इतना ही नहीं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश व ग्रुप सी व डी की नौकरियों में 57 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

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जानिए क्या विवाद: याचिका दाखिल करते हुए संस्था यूथ फार इक्वेलिटी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कई पीठ और संवैधानिक पीठ तय कर चुकी हैं कि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद 57 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। Haryana News

7 प्रतिशत आरक्षण ज्यादा: हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग (सेवा में व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2016 लेकर आई थी। इस अधिनियम के आने के बाद प्रदेश में कुल आरक्षण 57 प्रतिशत हो गया है जो निर्धारित से 7 प्रतिशत अधिक है।