Haryana: रेवाड़ी हादसे में तीन अन्य श्रमिकों की मौत, अब तक कुल 13 की जा चुकी जान, 39 हुए थे घायल

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Haryana: यहां की लाइफ लॉन्ग कंपनी में बॉयलर का डस्ट कलक्टर फटने से हुए मारे एक श्रमिको को लेकर प्रबंधन ही जिम्मेदार है। डस्ट कलेक्टर की सफाई के अभाव में ही यह हादसा हुआ है। बढते मृतको की संख्या को लेकर पुलिस ने अब धाराओं में बदलाव किया है। हालाकि हादसे के सात दिन बाद व जांच कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बता दे कि धारूहेड़ा स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में डस्ट कलक्टर फटने से 39 श्रमिक घायल हो गए थे। रेवाडी से 23 श्रमिको को रोहतक रैफर किया था। वहां रोहतक से 4 श्रमिको को दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली के दो तथा रोहतक 11 श्रमिको की मोत हो चुकी है। फिलहाल रोहतक में 8 तथाा दिल्ली में 2 श्रमिक उपचाराधीन है। Haryana शनिवार को तीन की मौत: शनिवार को दो ओर श्रमिको की मौत हो गई, जबकि शुक्रवार तक 10 श्रमिको की मौत हुई थी। शनिवार को बिहार के जिला सारन में गांव चैनपुर निवासी सल्लू ( उम्र 22) और नार्थ ईस्ट के सबोली में नंदनगरी मंडोली निवासी दयाशंकर ( उम्र 42) व बिहार के मुज्जरफरनगर के गांव सोहिजान धीमान निवासी सूरज (22) ने रोहतक में दम तोड दिया है ये तीनो एक सप्ताह से पीजीआई में भर्ती थे।
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धारूहेडा : लाईफ लोंंग कंपनी मे ब्वायलर फटने से निकला धुआ

अब तक 13 कर्मचारियों की हुई मौत

हादसे में मरने वाले अधिकतर लोग यूपी के रहने वाले है। हालांकि हादसे के 48 घंटे तक कोई मौत नही अब कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। अभी तक 13 श्रमिको की मौत हो चुकी है जिनमें दो की दिल्ली तथा 11 की रोहतक मे मौत हुई है। 18 मार्च: दिल्ली अस्पताल में यूपी के बहराइच के गांव भाकरी निवासी विजय (35) की मोत 19 मार्च :यूपी के मैनपुरी के गांव उसानिधा निवासी अजय (32), यूपी के गोरखपुर पोस्ट काकरखोर, गांव सेवल निवासी रामू (28), यूपी के फैजाबाद के गांव जखोली निवासी राजेश (38) तथा दिल्ली में यूपी के हरदोई के गांव कपूरपुर निवासी पकंज की मौत 20 मार्च : अयोध्या के जंगीकापुरा निवासी अमरजीत (38) की मौत 21 मार्च : यूपी के गोंडा तारबगंज निवासी देवानंद (22) की मोत 22 मार्च: यूप के गोंडा गांव के तारबगंज निवासी मनोज (25), बहराईच के गांव कपूरपुरा निवासी दीवेश (20) व यूपी के सिकराना निवासी धनशयाम(25) की मोत इस हादसे में कितनी है सजा: धारूहेडा में हुए हादसे में पहले सामन्य हादसा दिखाया गया लेकिन अब धारा 304 (2) और 308 धाराएं जोड़ी गई है। यानि गैर इरादन हत्या। पुलिस के अनुसार इन धाराओ में तीन साल, या जुर्माना, या दोनों; और, यदि ऐसे कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो उसे सात साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जल्द होगी गिरफ्तारी: पुलिस घायलो के चलते व्यस्त है। मामले की जांच की जा रहे है ओर कोन कौन दोषी है। जल्द ही दोषियो को काबू किया जाएगा। जगदीश चंद्र, थाना प्रभारी धारूहेड़ा