ब्लास्ट में घायल हुए 12 श्रमिको की मौत, प्रशासन कार्रवाई की को लेकर गंभीर नहीं
Rewari Boiler Blast: धारूहेड़ा स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में बॉयलर का डस्ट कलक्टर फटने से हुए मारे एक श्रमिको को लेकर प्रबंधन ही जिम्मेदार है। डस्ट कलेक्टर की सफाई के अभाव में ही यह हादसा हुआ है। बढते मृतको की संख्या को लेकर पुलिस ने अब धाराओ में बदलाव किया है।
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Rewari Boiler Blast हरियाणा में रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में बॉयलर का डस्ट कलक्टर फटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। दो लोगों ने शनिवार सुबह रोहतक PGIMS में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
बढाई मुआवजा राशि: बता दे कि कंपनी की तरफ से मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा की राशि बढ़ा दी है। पहले जहां 6 लाख रुपए की राशि दी जा रही थी। अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है।
शनिवार को दो की मौत: शनिवार को दो ओर श्रमिको की मौत हो गई, जबकि शुक्रवार तक 10 श्रमिको की मौत हुई थी। शनिवार को बिहार के जिला सारन में गांव चैनपुर निवासी सल्लू ( उम्र 22) और नार्थ ईस्ट के सबोली में नंदनगरी मंडोली निवासी दयाशंकर ( उम्र 42) शामिल है। ये दोनों एक सप्ताह से पीजीआई में भर्ती थे।

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अब तक 12 कर्मचारियों की हुई मौत
इस हादसे में मरने वाले अधिकतर लोग यूपी के रहने वाले है। जिनमें बहराइच निवासी दिनेश (उम्र 20), गोंडा निवासी मनोज कुमार (उम्र 25), सिखरोना निवासी घनश्याम (उम्र 25), अयोध्या निवासी अमरजीत (उम्र 35), मैनपुरी निवासी अजय (32), बहराइच निवासी विजय (उम्र37), गोरखपुर निवासी रामू ( उम्र 27), फैजाबाद निवासी राजेश (उम्र 38), पंकज ( उम्र 35), देवानंद ( उम्र 22), नार्थ ईस्ट के सबोली में नंदनगरी मंडोली निवासी दयाशंकर (उम्र 42) और बिहार निवासी सल्लू ( उम्र 22), की मौत हो गई है।
फिर बदली धाराएं Rewari Boiler Blast
पुलिस के अनुसार इस केस में धारा 304 (2) और 308 धाराएं जोड़ी गई है। हमने कंपनी का निरीक्षण किया है और इसके अलावा हमने कंपनी से रिकॉर्ड मांगे हैं। सुरक्षा एजेसी की लापरवाही से ही हादसा हुआ है।
धारा 304 दो के तहत यदि वह कार्य जिसके कारण मृत्यु हुई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, तो सजा आजीवन कारावास या किसी भी अवधि के कारावास की है जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है।
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जानिए धारा 308 में कितनी है सजा: धारूहेडा में हुए हादसे में पहले हादसा दिखाया गया लेकिन अब धारा 304 (2) और 308 धाराएं जोड़ी गई है। यानि गैर इरादन हत्या। पुलिस के अनुसार इन धाराओ में तीन साल, या जुर्माना, या दोनों; और, यदि ऐसे कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो उसे सात साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
















