हरियाणा सरकार ने हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना की अधिसूचित : डीसी
– ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को खेल उपकरण अनुदान पर कराए जाएंगे उपलब्ध :
– योजना 31 मार्च 2024 तक रहेगी वैध
हरियाणा: हरियाणा सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में विभिन्न प्रकार के (Haryana news) खेलों को बढ़ावा देने व गांव में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न प्रकार का खेल का सामान अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानि 31 मार्च 2024 तक वैध रहेगी।Haryana Roadways News: यमुनानगर से इस डिपो के लिए इतिहास में पहली बार शुरू हुई रोडवेज , जानिए किन गावो को मिलगा फायदा
डीसी राहुल हुड् डा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की इस योजना से जिला में (Haryana news) विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवा इन खेलों की ओर उन्मुख होंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतें व शहरी निकाय इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे यदि संबंधित गांव व शहर में संबंधित खेल के लिए उचित खेल का मैदान (एफओपी) उपलब्ध होगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिसके तहत खेल का सामान उपलब्ध कराया जाएगा।
आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और समय सीमा :
आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसकी उचित रसीद (Haryana news) आवेदक को दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में प्राप्ति के कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किया जाएगा। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में जमा करवाए जा सकते हैं।Haryana Roadways News: यमुनानगर से इस डिपो के लिए इतिहास में पहली बार शुरू हुई रोडवेज , जानिए किन गावो को मिलगा फायदा
ग्राम पंचायतों के मामले में, संबंधित गांव का सरपंच आवेदन जमा करा सकता है। सरपंच का पद रिक्त होने की स्थिति में ग्राम सचिव आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर निकायों के मामले में आवेदन संबंधित वार्ड सदस्य/परामर्शदाता द्वारा जमा किए जाएंगे। खेल के मैदान की नवीनतम तस्वीरों को आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें तस्वीर पर तारीख और स्थान का उल्लेख होना चाहिए।
आवेदन प्राप्त होने पर, इसकी जांच अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित (Haryana news) जांच समिति द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर की जाएगी। जांच कमेटी में जिला खेल अधिकारी. जिले के सबसे वरिष्ठ कोच, उपाधीक्षक व वरिष्ठतम अधिकारी व संबंधित खेल के वरिष्ठतम कोच को शामिल किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
ये हैं योजना के नियम एवं शर्तें :
(ए) केवल योजना में उल्लिखित खेल उपकरण ही दिए जाएंगे।
(बी) नगर निकाय/ग्राम पंचायतें दो वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान क्षेत्र में लोकप्रिय सभी खेलों के लिए खेल उपकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। कुश्ती और जूडो के मामले में, इनमें से किसी एक खेल के लिए खेल उपकरण (Haryana news) उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र आवेदक पॉलिसी के पैरा 4 (सी) और (डी) के अनुसार होगा।
(ग) खेल उपकरण जारी होने के बाद उसे संबंधित ग्राम पंचायत व नगर निकाय के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
(डी) जिला खेल अधिकारी द्वारा एक निर्गम रजिस्टर बनाकर उसमें आवंटित खेल उपकरण को जारी करने के कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज करेगा।