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हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू, जानिए क्या होगा फायदा

On: January 1, 2024 8:48 AM
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हरियाणा: हरियाणा आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी है। सीएम ने बताया कि प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में हरियाणा बड़े राज्यों में पूरे देश में सबसे आगे है। इसी के साथ ही 7 अलग-अलग तरह की टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए स्कीमों की शुरुआत की गई है।

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इस स्कीम के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50 प्रतिशत तक भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई।

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66000 करोड़ लाएंगे टैक्स कलेक्शन

डिप्टी सीएम दुष्यत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को 66000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार जैसे प्रावधान लाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। हमनें जीएसटी काउंसिल से भी इस स्कीम के ज़रिए लकी ड्रा का प्रावधान कराया है। जिसमें काफी लोग रूचि ले रहे है।

टैक्स को लेकर ये बनाए  Panel

सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अगर अनडिस्प्यूटेड टैक्स जिसकी कोई अपील नहीं की गई उस पर कोई भी पेनल्टी और ब्याज नहीं लगेगा। इसके साथ ही 50 लाख से कम की राशि होने पर 40 फीसदी और 50 लाख से अधिक राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा।Hero Splendor: हीरो के इस मॅाडल ने मचाया तहलका, यूथ की बनी पंसद

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डिफ्रेंशियल टैक्स कैटेगरी में कुल राशि का 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपए तक के भुगतान की राशि एक किस्त में देनी होगी। 25 लाख तक के भुगतान की राशि के लिए 50-50 प्रतिशत की 2 स्लैब बनाई गई है।

इसके अलावा 25 लाख से अधिक की राशि होने पर 40-30-30 की और तीन स्लैब बनाई जाएंगी। इससे पहले भी व्यापारियों के नुकसान के 2 महीने में हरियाणा सरकार भरपाई कर चुकी है।

 

Harsh

मै पिछले पांच साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है।

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