Haryana News: हाईकोर्ट का टीजीटी भर्ती को लेकर बडा झटका, नोटिस देकर हरियाणा सरकार से मांगा जबाब

PUNJAB HARYANA HIGH COURT

हरियाणा: हरियाणा में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स) के 7471 पदों की भर्ती में एक बार फिर हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। कोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।Haryana News: रेवाड़ी Huda Estate officer निलंबित

याचिका दाखिल करते हुए अरुणा कुमारी व अन्य ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन के तहत सरकार ने पांच अतिरिक्त अंक देना तय किया है, जबकि विभिन्न जातियों को आरक्षण के लाभ का पहले से प्रावधान है। उन्होंने बताया कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है।

साथ ही इन अंकों का लाभ देने के लिए यह शर्त लगाई गई है कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए जबकि इस प्रकार की शर्त नहीं लगाई जा सकती। इन अंकों का लाभ केवल हरियाणा के डोमिसाइल वालों तक सीमित रखा गया है, जबकि इस आधार पर आरक्षण का लाभ सीमित करना संविधान के अनुसार सही नहीं है।HKRN: हरियाणा सरकार ने निकाली बंफर भर्ती, जानिए किस विभाग में कितने पद है खाली

हरियाणा में सरकार ने टीजीटी के 7471 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अनुसार अंग्रेजी के 1751, गृह विज्ञान के 73, संगीत के 10, शारीरिक शिक्षा के 821, कला के 1443, संस्कृत के 714, विज्ञान के 1297 और उर्दू के 21 पदों को भरा जाना है।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई अर्पित गहलावत मामले के साथ ही करने का निर्णय लिया है।

याची ने कहा कि अर्पित गहलावत मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट 19 जनवरी 2023 को इन अंकों का लाभ देने पर रोक लगा चुका है। ऐसे में अब इस मामले में भी रोक लगाई जाए।