हरियाणा: हरियाणा के छात्रों को आरक्षण और फीस में छूट नहीं देने का काफी कालेजो में खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग ने अब कमर कस ली है। ऐसे कालेजो पर शिंकजा कसने के लिए जल्द ही नया विधेयक लाया जाएगा। अगर कालेज या विवि दोषी पाया गया तो उस पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालयों की जवाबदेही तय करने के लिए 17 साल पुराने नियमों में बदलाव का खाका तैयार कर लिया गया है।हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम ने किया ये ऐलान
नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच के लिए प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के तीन महीने के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग की टीम निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करेगी। नियमों के बार-बार उल्लंघन पर दर्जा भी वापस लिया जा सकता है।
अगर कोई निजी विश्वविद्यालय हरियाणा के छात्रों को आरक्षण और फीस में छूट नहीं देने का दोषी पाया गया तो उस पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा के छात्रों को आरक्षण और फीस में छूट नहीं देने वाले निजी विश्वविद्यालय सरकार के निशाने पर हैं।हरियाणा में एक ओर दुल्हन फरार, पति के उडे होश
इस दिन से शुरू हो चुका सत्र: विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पेश किया जाएगा। वर्तमान में 25 निजी विश्वविद्यालय हैं। झज्जर जिले में स्थित संस्कारम विश्वविद्यालय को भी इसके दायरे में जाया जाएगा। शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर को शुरू हो चुका है।