हरियाणा: हरियाणा में दोहलीदारों की बल्ले बल्ले हो गई। हाल में विधेयक में संसोधन किया गया हैा जिसके चलते दोहलीइदारो यानि ब्राह्मण, पुजारी और पुरोहित) को वर्षों पहले दान की गई जमीन के मालिकाना हक दे दिया गया है। अब वे इस जमीन को किसी को बेच सकेंगे। इसको लेकर जमीन बेचने पर कोई रोक नहीं होगीाबार एसोसिएशन का बडा फैसला: जिसने लगाया बैनर होर्डिंग वो समझो गया काम से…..
सभी को भेज निर्देश: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किये हैं। उपायुक्तों से कहा गया है कि वे जिले के सभी निबंधन पदाधिकारियों को संबंधित दोहलीदारों द्वारा उनके पक्ष में भूमि के म्यूटेशन की मंजूरी दी गइ है।
एक साल बाद तय किया निर्णय:
अब इस घोषणा को मूर्त रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल 11 दिसंबर को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में दोहलीदारों को करीब 1,700 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा की थी।भांजी की शादी थी, मामा ने भरा ऐसा “भात”, देशभर में वीडियो हो रहा “वायरल”
जानिए क्या होग फायदा: इसके लिए हरियाणा दोहलीदार, बूटीमार, भोनेदार और मुकारीदार (स्वामित्व अधिकार निहित) अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत, दान में मिली जमीन को निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को बेचने पर कोई रोक नहीं