हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में किया बदलाव, जानिए क्या है नए नियम ?

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हरियाणा: हरियाणा पुलिस की भर्ती देखने वाले के लिए यह जरूरी खबर है। पुलिस भर्ती को लेकर अब नियमों में बदलाव किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। अब एलआर से बैट होने के बाद ये संशोधित नियम अधिसूचित किये जायेंगे।Political News Haryaan: चुनाव से पहले बडा झटका: पूर्व मंत्री ने छोडी जजपा, आगे का फेसला जनता पर छोडा

 

6 हजार सिपाही के पदों पर होगी भर्तियां
पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से लगभग एक साल पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास सूचना भेजी गई थी कि पुलिस पुरुष और महिला सिपाही पदों पर भर्ती की जानी है लेकिन विधिवत आग्रह पत्र अभी तक नहीं भेजा गया है।

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संशोधित नियमों के अनुसार, सिपाही के सभी खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सिपाही के लिए 12वी शैक्षणिक योग्यता होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए योग्यता स्नातक होगी। बता दे कि पुलिस पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती की जानी है।Chhat Puja: डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी मन्नतें, पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने दी शुभकामनाएं

भर्ती के लिए सीईटी पास होना अनिवार्य रहने वाला है। वैसे, सिपाही और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में तीन फीसदी पद खेल नीति के अनुसार स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाएंगे।

जानिए किन पर लागू होगें संशोधित नियम
गृह विभाग की ओर से सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो नियम संशोधित किए जा रहे हैं, वे आईआरबी समेत स्पेशल भर्ती में लागू नहीं किये जायेंगे. इस स्पेशल भर्ती में एक्सग्रेशिया स्कीम के तहत मृत पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को नियुक्ति देने, हरियाणा पुलिस की स्पेशलाइज्ड विंग मसन टेलीकम्युनिकेशन विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, आईआरबी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बैंड एंड बगलर्स स्टाफ, माउंटेड पुलिस, डॉग स्क्वायड, साइबर सेल और विशेष योग्यता या अनुभव वाले अन्य विशेष विंग शामिल है।