रेवाड़ी: दीवाली जल्दी ही आने वाली है। सभी का तमन्ना रहती है। सभी एक ही तमन्ना रहती है कि वह दिवाली, क्रिसमस या नया साल हो। जमकर आतिशबाजी करके खुशिया मनाए। लेकिन आजकल ये खुशिया लील ली गई है। जिसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार है।दशहरा पर्व पर इस बार बन रहे दो शुभ योग, जानिए मुर्हत का समय व विधि
इन त्योहारों के आने से पहले ही बाजारों में पटाखों की बिक्री शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी जिलाधीश ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
सभी अधिकारियों को दिए निर्देश
आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर दिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजेंगे। साथ ही नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए हैं।
जिलाधीश के आदेश अनुसार, SDM, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे।
पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर रोक
जिलाधीश राहुल हुड्डा के आदेश अनुसार, ये प्रतिबंध एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे। पर्यावरण के चलते पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। जनहित में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके।इंतजार खत्म: हरियाणा में इस दिन होगी CET परीक्षा
ग्रीन पटाखे चलाने का ये रहेगा समय
हालांकि पटाखों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी के चलते केवल ग्रीन पटाखों के चलाने पर अनुमति दी गई है। ये पटाखे भी केवल दीपावली पर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर भी निर्धारित समय अवधि तक ही चलाने की अनुमति होगी।
आन लाईन शोपिंग पर रोक
सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले में पटाखों के उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 के तहत जारी किए हैं।
इतना ही नहीं, डीसी राहुल हुड्डा की ओर से फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई-कॉमर्स कंपनियों को भी पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने