Haryana: छोटे मोटे मामलों पर नहीं होगी FIR , 319 मामलों पर जुर्माना लगाने की तैयारी
हरियाणा: मनोहर सरकार एक्ट और नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने अपने स्तर पर कई कानूनों को अपराध मुक्त करने जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में एक बैठक कर प्रशासनिक सचिवों को कानूनों-अधिनियमों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है।राजस्थान की सरपंच व हरियाणा के नारनोल की बेटी नीरू KBC में आएगी नजर, जानिए कौन वो
319 एक्टा मे होगा बदलाव
हरियाणा सरकार की ओर से सभी विभागों से 319 एक्टों की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं। अब तक राज्य में 28 अधिनियमों को अपराध मुक्त की श्रेणी में लाया जा चुका है। जल्द ही सरकार 319 एक्टो को भी अपराध मुक्त श्रेत्री में लाने जा रही है।
विभाग कर रहे हैं समीक्षा
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने 28 अधिनियमों को सफलतापूर्वक अपराधमुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बोझिल अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा अधिसूचनाओं के अनुपालन कम करने का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए विभाग सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं।Haryana Mission 2024: आगामी चुनावों के लिए भाजपा ने कसी कमर, जीत के लिए बनाया ये’मास्टर प्लान’
इससे क्या होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से छोटे- मोटे अपराधों में अब FIR दर्ज नहीं होगी और लोगों को जेल और मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। ऐसे मामलों को आपराधिक कृत्यों के रूप में मानने की बजाय नागरिक अपराध के रूप में मानकर प्रशासनिक उपायों, जुर्माने या अन्य गैर- आपराधिक दंडों के माध्यम से विनियमित किया जा सकता है।हरियाणा के इस शहर में ड्रोन से होगी रोजमर्रा की होम डिलीवरी, घंटो का काम होगा सैकिंडों में
जुर्माना राशि से पैसा कमाने की तैयारी
सरकार ने अभी इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं दी है लेकिन ये वो कानून हैं जिनमे सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। इनमें सरकार सजा खत्म करके जुर्माना कर पैसा कमाने की तैयारी में है। इसका मुख्य उद्वेश्य अनुपालन को सरल, डिजिटल, अपराध मुक्त और तर्कसंगत बनाना है।