हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट को झटका, नूंह में रोकना पडा बुलडोजर
हरियाणा: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार का बडा झटका दे दिया है। फटकार लगाते हुए बुलडोजर से तोडे जो रहे घरो पर रोक लगा दी गई है।इसके बाद नूंह के उपायुक्त ने ध्वस्तीकरण को रोक दिया है।नही थम रही हिंसा की आग, गुरूग्राम में धार्मिक स्थल को लगाई आग
बता दे कि 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद नूंह में हरियाणा सरकार जमकर तोड फोड की जा रहर थी। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने इसे तुरंत रोकने के आदेश दिए है। डिव्टी कमिश्नर (डीसी) धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण में जुटी टीमों को रोक दिया गया है।कृषि यंत्रों पर हरियाणा सरकार दे रही 80 % Subsidy, ऐसे उठाए लाभ
जानिए क्या तोडा अब तक
प्रशासन ने होटल समेत करीब 100 मकान गिरा दिए और करीब 500 झुग्गियों को हटा दिया है। सरकार ने इन्हें अवैध बताते हुए कार्रवाई की है। इतना ही जिस होटल व बिल्डिंग से बत्थर बाजी हुई थी उसे भी गिरा दिया गया है। टीम को अगर समय दिया जाता तो ओर अवैध बिल्डिंग गिराई जा सकती थी।
सरकार से मांगा जबाब
तोड़फोड़ रोकने के मामले में कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है और आज ही दो बजे सरकार को अपना पक्ष रखने के आदेश दिए गए है।Nuh Clash Haryana: बिना नोटिस नूंह में कैसे की तोड फोड, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, मांगा जबाब
हाई कोर्ट कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की और बिना नोटिस दिए ध्वस्तीकरण किए जाने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने सरकार को तुरंत इस कार्रवाई को रोकने को कहा।