हरियाणा: हरियाणा के नारनौल में नाबालिग लड़की का अपहरिण करके दुष्कर्म के मामलें में अदालत ने आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं आरोपी पर 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी दोषी को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी।Rewari: मालपुरा में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किया जागरूक
जानिए क्या था मामला: पुलिस के अनुसार नाबालिग के पिता ने 7 फरवरी 2020 को शिकायत दी थी कि यूपी के शामली के गांव ऊन निवासी अब्दुल अलीम उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
पुलिस ने आरोपी का पीछा करते हुए नाबालिग को उसके चंगुल से बरामद कर लिया था। पुलिस ने लडकी के कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए। इतना ही उसकी मेडिकल परिक्षण के बाद अपहरण के बाद पोक्सी की धारा भी ऐड कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया था।Property ID-PPP ठीक करवाने सुनहरा मौका, Rewari में लगेगा दो दिन शिविर
करीब तीन साल तक चले केस के चलते उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए दलीलें पेश करते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनवाई गई है।