EPFO में पेंशन के लिए भर दिया गल्त फार्म तो घबराए नहीं, जानिए कैसे करें ठीक

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दिल्ली: बुढापे का सहारा कोन नहीं चाहता। काफी मश्क्कत के बाद हाई कोर्ट के आदेश परकर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियासे को ज्यादा पेंशन पाने का मौका दिया है। इतना ही अगर आपके फार्म को गल्त भर दिया तो घबराने की बात नहीं है।Accident News Rewari: सडक हादसे में दो की मौत

सिर्फ पांच दिन शेष:
अगर आप EPFO में अधिक पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन करते हैं। आपकी ओर से दी गई जानकारी को स्थानीय ईपीएफओ में वैरिफाई करने बाद EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद जानकारी से मिलान किया जाएगा। इसके आपके मौजूद बैलेंस को चेक करने के बाद आपक अधिक पेंशन पाने का आवेदन स्वीकार हो जाएगा। इस फार्म को अप्लाई करने की अंतिम​ तिथि 03 मई 2023 है।

जानिए कौन कर सकता है आवेदन?
संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी, जिनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपये से कम है और वे एक सितंबर 2014 तक या उससे पहले के ईपीएफ के सदस्य रहे हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे वे सेवानिवृत भी हो गए हो।

 

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फार्म भरने मे हो गई तो क्या करेंं:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)द्वारा अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के दौरान सदस्यों को आ रही दिक्कतों के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। अगर आवेदन खारिज हो जाता है या फिर फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, तो क्या करें?
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फॉर्म गलत भरने पर क्या होगा?
अगर आप EFPO में अधिक पेंशन का फॉर्म गलत भर देते हैं तो घबराने की कोई बात नही है। वैरिफिकेशन के दैरान जानकारी का मिलान नहीं होता है तो EPFO आपको एक और मौका देता है। आपको एक महीने के अंदर दोबारा गलती को ठी करने का मौका दिया जाता है।

अगर हो फार्म रिजेक्ट तो क्या करें?
अगर EPFO की ओर से अधिक पेंशन पाने का आपका आवेदन खारिज यानि रिजेक्ट हो गया है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके कारण को पता करके आप एक महीने के भीतर इसे दोबारा से जमा करा सकते हैं।