हरियाणा: हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बने लिव इन रिलेशनशिप कानून के चलते आयोग को महिलाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने में अपने हाथ बांधने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कानून में बदलाव की जरूरत है। Haryana News: 12 प्रशासनिक अधिकारियो के तबादले, रेवाडी के डीसी अशोक को मिला ये विभाग
वे कैथल जिले के RKSD कॉलेज में कानूनी और साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंची और छात्राओं और महिलाओं को साइबर क्राइम और महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर जागरूक किया।
इस दौरान उन्होंने आए दिन प्यार के नाम पर शारीरिक शोषण की घटना पर सख्त लहजे में कहा कि ओयो रूम्स में लड़कियां हनुमान की आरती करने नहीं जाती। ऐसी जगहों पर जाते समय यह ख्याल रखना चाहिए कि वहां आपके साथ बुरा भी हो सकता है।
हरियाणा महिला आयोग ने कहा कि हमारे पास जितने भी मामले आए हैं। इनमें ज्यादातर केस लिव इन रिलेशनशिप के थे। ऐसे केसों में हम ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उन केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं।
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लिव इन रिलेशनशिप कानून से कहीं ना कहीं जहां-जहां यह मामले सामने आए हैं वहां परिवार भी बिगड़ते हैं और लिव इन रिलेशनशिप कानून के कारण अपराध की संख्या में भी बढ़ोतरी आई है। इसके चलते दो परिवार टूटे हैं इसलिए कानून में बदलाव की जरूरत है।
















