दिल्ली: 27 फरवरी को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। इतना नहीं कोर्ट ने एलजी कार्यालय, एमसीडी और इसकी नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा है।खिलाडिय़ों को सबसे ज्यादा नकद पुरस्कार देने वाला बना हरियाणा
बीजेपी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मेयर को स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि पिछले चुनावों के परिणामों के ऐलान किये बिना ही दोबारा चुनाव कराना नियमो के अवहेलना करना है।
कोर्ट ने जांच के लिए पिछले मतदान के बैलट पेपर और सीसीटीवी को संभालकर रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 27 फरवरी को तय की है और इस बाबम में मेयर शैली ओबरॉय से जवाब भी तलब किया गया है।
चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने की डेड लाईन तय
एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, ‘डीएमसी ऐप में साफ-साफ लिखा है कि प्रिसाइडिंग आफिसर का अधिकार था एक-एक वोट को स्वीकार या अस्वीकार करने का। जो एक्सपर्ट आए उन्होंने सीट पर रिजल्ट बना लिया था। एक वोट इनवैलिड (अवैध) था, उसे मैंने इनवेलिड किया तो बीजेपी के लोग हल्ला मचाने लगे। ’