मुंबई. हाईकोर्ट ने ‘फराज’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिग्गज फिल्ममेकर हंसल मेहता की फिल्म ‘फराज’ (Faraaz Release Date) की रिलीज रोकने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।CTET Exam : सीटीईटी परीक्षा का नया शेड्यूल जारी, इस दिन होगी परीक्षा
दरअसल, दो पीड़ितों की माताओं ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हंसल मेहता की यह फिल्म 3 फरवरी को रिलीज होने वाली है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने फिल्म निमार्ताओं को निर्देश दिया था कि वे फिल्म में पेश किए गए डिस्क्लेमर का ‘गंभीरता से पालन’ करें।
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यह फिल्म साल 2016 में ढाका में हुए आतंकी हमलों पर आधारित है।डिस्क्लेमर में कहा गया है कि फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है लेकिन इसमें निहित तत्व पूरी तरह से काल्पनिक है।
हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को नोटिस जारी किया था और फिल्म के निर्देशक और निमार्ताओं को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया थौ इसी बेंच ने 5 दिन में जवाब दाखिल करने की बात कही थी।

















