हरियाणा: किसी भी दोष के चलते जेल काट रहे कैदियो के बडी खुशी की खबर है।जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी के अवसर पर जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी है.सावधान! कही फर्जी फाईनेंसर तोे आपकी कार को नही रूकवा रहे है…..
सरकार ने कैदियों को सजा में 30 से 90 दिन की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। सूबे के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि जिन दोषियों को उम्रकैद सहित दस साल या इससे अधिक सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन की छूट दी जाएगी। 5 साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम की सजा पाने वालों को 60 दिनों की छूट दी गई है।
जेल मंत्री ने बताया कि इसी तरह जिन दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिनों की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ वर्गों के कैदियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
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इन दोषियों को नहीं मिलेगी छूट
रणजीत चौटाला ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे के अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, लूट या डकैती, अपहरण और फिरौती, एसिड हमले सहित अन्य अपराधों के लिए दोषी कैदियों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
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इसके साथ ही आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1987, सरकारी गोपनीयता कानून, 1923, फॉरेनर्स एक्ट,1948 और पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत मादक पदार्थों के मामलों में, मानव तस्करी, जाली करेंसी नोट (FICN) के मामलों में दोषी कैदी भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।