हरियाणा: ग्लोबल सिटी परियोजना की लेकर अदालत में केस दायर किया गया था। लेकिन अदालत की जनहित याचिका खारिज कर दिया है। अब गुरूग्राम मे ग्लोबल सिटी का बनने का रास्ता साफ हो गया है।बडा फैसला: 48 कर्मचारियो को हरियाणा सरकार ने दिखाया बाहर का रास्ता
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्लोबल सिटी परियोजना को लेकर बडा फैसला दिया है। अदालत ने गरौली खुर्द की ग्राम पंचायत द्वारा एचएसआईआईडीसी की 1,080 एकड़ जमीन को लेकर दायर पिछली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया।
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इन गांवो की जमीन होगी अधिग्रहण: गुरुग्राम जिले के खांडसा, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर झरसा, गरौली खुर्द और गढ़ी हरसरू गांवों में एचएसआईआईडीसी की 1,003 एकड़ भूमि का उपयोग ग्लोबल सिटी के विकास के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी गुरुग्राम और नूंह जिलों में अरावली पर्वत रेंज में लगभग 10,000 एकड़ में विकसित की जाएगी।
गुरुग्राम को वैश्विक मैप पर एक आइकॉन सिटी बताते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 400 के कार्यालय यहां हैं और यह अब एक अंतरराष्ट्रीय शहर बन गया है।
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गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। इससे संबंधित 900 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर पहले ही मंगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि यह हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।