Rewari Crime: राहगिर से लूटपाट करने वाले को पांच साल की सजा
धारूहेडा: औद्योगिक कस्बे में लूटपाट व छीना झपटी की वारदात कम नहीं हो रही है। राहगिर से मोबाइल व बैग छीनने के दोषी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी युवक पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जानिए क्या था विवाद: थाना पुलिस के अनुसार 19 अगस्त 2021 काे उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थ नगर के गांव बनकटा मिठवल बांसी बंसी काम की तलाश में धारूहेड़ा आए थे। रात करीब साढ़े नौ बजे वह औद्योगिक क्षेत्र में एक चाय की दुकान के सामने बैठे हुए थे। इसी दौरान सामने से आए दो लड़कों ने उससे मोबाइल व बैग छीन लिया। बैग में कपड़े व 1300 रुपये थे।
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ये किया था काबू: पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपित धारूहेड़ा के वार्ड नंबर चार के रहने वाले संदीप उर्फ हीनू को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं आरपी से छीना हुआ सामान भी बरामद कर लिया था।
पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी करार दिया था।