रांची: मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार हुई आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मनी लांड्रिंग में आरोपित निलंबित आईएएस को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक माह की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई है।लेकिन अभी कुछ पाबंधिया लागू ही है।
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अगली सुनवाई 6 फरवरी को
निंलबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से बेटी की तबीयत खराब होने और कस्टडी के आधार पर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। इसी को लेकर उसे राहत दी गई है।Haryana News: खेल मंत्री और महिला कोच मामले को लेकर CM ने तोडी चुप्पी, जानिए क्या दिया बयान

जानिए क्यो किया था गिरफ्तार : बता दे कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी की छापेमारी में उनके सीए सुमन कुमार के कार्यालय से 19 करोड़ बरामद हुए थे। इसी घोटाले के चलते उसे गिरफ्तार किया गया था।
इन शर्तो पर मिली जमानत: फिलहाल इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है। हालांकि, जमानत के लिए यह शर्त रखी गई है कि उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा और वह एनसीआर से बाहर कदम नहीं रख सकती हैं। वह तब तक रांची में भी नहीं जा सकती, जब तक कि वहां सुनवाई नहीं होती है।
















