सुप्रीम कोर्ट का फैसला: कार के Airbag में हुई गड़बड़ी तो कंपनी से होगी भरपाई

Best24news, Delhi:  सुरक्षा के लिए महंगे दामों में Airbag लगी कारे खरीदी जाती है। लेकिन जरूरत के समय वे एयर बैग कार में काम नहीं करते तो इसमें कार चालक का क्या कसूर हैं। यह कोई पहला मामला दर्ज नही। देशभर में कई ऐसे मामले आ चुके है, जिसमें एयर बैग की गडबडी से चालक अपनी जान गंवा बैठे है।

ऐसा ही एक सडक हादसे का मामला कोर्ट पहुंचा। आइए आपको बताते है क्या मामला था तथा कोर्ट ने इस बाबत क्या फैसला सुनाया गया।

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कोर्ट ने सुनाया ये फैलसा: अगर किसी कार के Airbag में कोई गड़बड़ी निकलती है तो इसका खामियाजा वीइकल कंपनी को भुगतना पड़ेगा। Supreme Court के मुताबिक एयरबैग सिस्टम हुई गड़बड़ी पर कार मेकर कंपनी को जुर्माना देना होगा। यानी यदि किसी कार में एयरबैग फेल (Airbag Fail) हो जाते हैं तो इससे हुए नुकसान की भरपाई मेकर कंपनी को करनी होगी।

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जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा, “एक कस्टमर कार खरीदते समय यह सोचता है कि टकराव की स्थिति में एयरबैग अपने आप खुल जाएगा। इसके अलावा, कोई कस्टमर फिजिक्स कैल्कुलेशन का एक्सपर्ट नहीं होता है, जो फोर्स और वेलोसिटी के आधार पर टकराव के बारे हिसाब लगाएगा। इसके लिए जिम्मेदारी, कंपनी की होगी।”

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यह पूरा मामला Hyundai Creta के सेफ्टी फीचर्स से जुड़ा है। कार के 1.6 VTVT SX+ मॉडल को 21 अगस्त 2015 को खरीदा गया था। एक्सीडेंट के दौरान इस कार के Airbags ने ठीक से काम नहीं किया, जिससे यूजर को काफी चोटें आई थीं।

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मेकर कंपनी को करनी ही होगी नुकसान की भरपाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक भले ही किसी कस्टमर ने इंश्योरेंस अमाउंट पर कार की रिपेयरिंग करवाई हो, कार मेकर कंपनी को नुकसान की भरपाई में कोई राहत नहीं मिलेगी।

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Hyundai Motor India Limited से जुड़ा है पूरा मामला
यह ऑब्जर्वेशन Hyundai Motor India Limited की एक अपील की सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें कंपनी की तरफ से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के एक आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इस आदेश में स्टेट कमिशन (State Commission) के मुआवजे को बरकरार रखने वाली अपील को खारिज कर दिया गया था।
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Hyundai Creta के सेफ्टी फीचर में हुई गड़बड़ी
यह मामला Hyundai Creta के 1.6 VTVT SX+ मॉडल के सेफ्टी फीचर्स से जुड़ा है। इसे 21 अगस्त 2015 को खरीदा गया था, जिसमें दो फ्रंट एयरबैग दिए गए। इसके बाद 16 नवंबर, 2017 को दिल्ली-पानीपत हाइवे पर इस कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजन कार को काफी नुकसान हुआ।

इस दौरान शिकायतकर्ता को सिर, छाती के साथ-साथ दांतों में चोटें भी आईं, जिसके लिए उन्होंने एक्सीडेंट के समय एयरबैग के ठीक से काम ना करने को जिम्मेदार ठहराया।

State Commission ने की 3 लाख रुपये की भरपाई
इसके साथ ही स्टेट कमीशन ने विक्टिम को मेडिकल खर्च और नुकसान की भरपाई के लिए 2 लाख रुपये, दिमागी तौर पर हुई परेशानी के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपये का मुआवजा दिया। यानी उसे कुल 3 लाख रुपये दिए गए हैं।