Best24News, Rewari : नाबालिग से मारपीट व छेड़छाड़ करने के आरोपित को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या था मामला: पुलिस को दी शिकायत
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में जाटूसाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कहा कि उनकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोसी गांव का युवक उसकी बेटी को स्कूल जाने व आने के समय परेशान करता है। 22 जनवरी 2021 को स्कूल के गेट के बाहर आरोपित युवक ने उनकी बेटी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की।
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उन्होंने लड़के के माता-पिता से भी शिकायत की थी, लेकिन युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आरोपित युवक लड़की व उनके परिजनों को धमकी दे रहा था। 28 फरवरी को नाबालिग के पिता ने जाटूसाना थाना में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद युवक को दोषी माना।
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तीन साल की सजा: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी युवक को तीन साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।