रेवाडी: सुनील चौहान:जिलाधीश ने कहा कि आमजन अपनी, अपने परिवार की सुरक्षा और जनहित में लॉकडाउन की पालना करें। सोशल डिस्टेंङ्क्षसंग अपनाएं, घबराए नहीं, घर में रहें, खुले में न थूकें, सुरक्षित रहें। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन व घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है।
लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जिलाधीश ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु,क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष तक की आयु के बच्चों को घर में ही रहना चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव रहे। कन्टेनमेंट जोन में पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित है।
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