चवन्नी मर्डर में आठ को उम्र कैद, जानिए कौन कौन है दोषी

रेवाड़ी: सुनील चौहान। रेवाडी शहर में चर्चित गैंगवार के चलते हुए चवन्नी मर्डर केस में 8 बदमाशों को बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में दोषी ठहराते ही फरार हुए आलू गैंग का सरगना सुनील डुलगच अब भी फरार है। कोर्ट ने बदमाशों के साथ सुनाने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बदमाशों को सजा सुनाने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

2017 में हुई थी चवन्नी की हत्या:
वर्ष 2017 में रेवाड़ी शहर की दुर्गा कालोनी में रहने वाले देवेंद्र और नई आबादी निवासी संजय उर्फ चवन्नी बाइक पर धारूहेड़ा चुंगी से पुरानी तहसील की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वाल्मीकि बस्ती निवासी सुनील डुलगच, योगेश उर्फ भोटा, तन्नू, अरुण के अतिरिक्त पवन, चेतन व सन्नी खड़े थे। उन्होंने दोनों पर गोली चला दी थी। दोनों बाल-बाल बच गए थे, लेकिन बदमाशों ने लोहे की रॉड व सरियों से उन हमला कर दिया था, जिसमें संजय उर्फ चवन्नी की मौत हो गई थी। सिटी पुलिस ने इन नामजद बदमाशों पर हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अब इन सभी 8 बदमाशों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।