गुरुग्राम : सुनील चौहान। पंचायत फंड की हेराफेरी के मामले में जिला अदालत ने दोषी ग्राम सचिव जगदीश चंद को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिछले सप्ताह अदालत ने दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वर्ष 2010 के दौरान मानेसर ग्राम पंचायत का आडिट कराया गया था। उसी दौरान लगभग 15 लाख रुपये की हेराफेरी की बात सामने आई थी। आरोप था कि बिना कोरम पूरा किए ही पंचायत खाते से पैसे निकाले गए थे। पंचायत में सरपंच के अलावा 20 पंच थे। कोरम पूरा करने के लिए 10 पंचों की उपस्थिति आवश्यक थी लेकिन केवल सात पंचों के हस्ताक्षर से ही पैसे निकाल लिए गए थे। तत्कालीन सरपंच ने पैसे जमा कराने का आग्रह भी किया था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया था। शिकायत सामने आने के बाद वर्ष 2015 के दौरान मानेसर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। तमाम सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी।