पति की हत्या करने वाली पत्नी ​को आजीवन कारावास

रेवाड़ी: सुनील चौहान। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नही। मंगलवार को आये फैसले ने यह साबित कर दिया है। ढाई साल पहले अपने ही पति की हत्या करने वाली आरोपित पत्नी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पति की हत्या की दोषी महिला राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव सिगनौर निवासी कमला है। हत्या कर दबाया था शव: पुलिस के अनुसार राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव सिगनौर निवासी नरेश कुमार वर्ष 2019 में गांव बूढपुर स्थित ईंट-भट्ठा पर काम करते थे और पत्नी कमला व बच्चों के साथ वहीं झुग्गियों में रहते थे। अप्रैल माह में नरेश अचानक लापता हो गया था। 27 अप्रैल को भट्ठा पर काम करने वाले श्रमिकों को नरेश की झुग्गी से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने नरेश की पत्नी कमला से पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया था। कमला ने बताया था कि उसका पति नरेश शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और परेशान करता था। कमला ने नरेश की गला दबा कर हत्या कर दी थी और शव को झुग्गी में ही गड्ढा खोद कर दबा दिया था, लेकिन बदबू आने पर उसका राज खुल गया था। सदर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। आजीवन कारावास की दी सजा: पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ अदालत में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महिला को पति की हत्या का दोषी करार दिया और मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।