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एचबीएसई की ओपन परीक्षाए 7 से, डीसी ने लगाई धारा 144

On: September 4, 2021 1:12 PM
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रेवाडी: सुनील चौहान। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला में 7 से 22 सितंबर तक आयोजित की जाने वाली माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक (ओपन) परीक्षाओं को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर सांय 4.30 बजे तक आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं को नकल रहित, सुचारू रूप से संचालन व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि तक भीड़ एकत्रित होने व किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंधी रहेगी। इसके अलावा इस दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें भी परीक्षा के दौरान बंदर रहेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

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P Chauhan

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