रेवाडी: सुनील चौहान। एक युवक की ओर से झठी शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाना महंगा पड गया। मामला गल्त पाए जाने पर थाना शहर रेवाड़ी पुलिस ने आरोपित व्यक्ति के खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत कार्यवाही की है। ललित शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी मोहल्ला खासापुरा रेवाड़ी ने 16 जुलाई को पुलिस में शिकायत दी थी कि शाम को समय करीब 7:30 बजे अम्बेडकर चौक से पैदल-पैदल अपने घर की ओर आ रहा था। रास्ते में आईक्यू अस्पताल के पास दो लड़कों ने मुझे रास्ते में रोककर मेरे थप्पड़ मारकर मेरा मोबाइल व तीन हजार रूपए छीन लिए थे। जिनमे से एक लड़का पहले मेरे साथ टेम्पो चलाता था। जिसका नाम गुलशन निवासी मुक्तिवाडा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जाँच में सामने आया कि शिकायतकर्ता ललित शर्मा ने गुलशन से पैसे उधार ले रखे थे। जब गुलशन ने उधार दिए हुए पैसे मांगे तो ललित ने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नही है। इसलिए तुम मेरा मोबाइल ले लो। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हे पैसे दे दूँगा और अपना मोबाइल ले जाऊंगा। जाँच के दौरान मुदई ललित शर्मा ने अपना एक हलफनामा पेश किया कि मैंने गुलशन ने पैसे उधार में ले रखे हैं। गुलशन ने जब मुझे पैसे वापिस देने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नही है। मेरा मोबाइल रख लो। मैं पैसे देकर अपना मोबाइल ले जाऊंगा और मैंने सिम निकालकर अपना मोबाइल गुलशन को दे दिया। गुलशन ने मेरे से ना तो मोबाइल छीना ना पैसे छीने। मैंने किसी के बहकावे में आकर गुलशन के खिलाफ झूठा मुकद्दमा दर्ज करवा दिया। जाँच में मुदई द्वारा झूठा मुकद्दमा दर्ज होना पाया गया है तथा मुकद्दमा हजा में निरसन रिपोर्ट तैयार की गई है तथा मुदई ललित शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी मोहल्ला खासापुरा रेवाड़ी द्वारा गलत शिकायत देकर गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाए जाने पर आरोपी मुदई के खिलाफ 182 आईपीसी के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है।