हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी: ड्राइविंग लाईसेंस के लिए अब ड्राईविंग स्कूल का सर्टिफिकेट जरूरी नही, जानिए ऐसा क्यों किया

हरियाणा: प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत वाला आदेश जारी किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के बिना लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल के लिए जारी नोटिस को प्रदेश के हर डीसी, एसडीएम को भेज दिया गया है। करीब डेढ महीना पहले ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी किया था। ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने लगे। प्रदेश के कई जिलों ने इसको लागू भी कर दिया था। ऐसे में दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये में बनने लग गया था। प्रदेशभर से इसको लेकर काफी रोष बन रहा था। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। 180 दिन के लिए बनने वाले लर्निंग लाइसेंस की फीस बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650 बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950 बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250 लाइट लाइसेंस की फीस बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280 बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580 बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 1880