अनुसूचित जाति किसानों के लिए ट्रैक्टर अनुदान: दस्तावेज जमा करने की तिथि 8 मार्च तक बढ़ी, 660 लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
चंडीगढ़। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। विभाग ने परमिट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 8 मार्च कर दी है। इस संबंध में महानिदेशक कार्यालय, पंचकूला द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, उप कृषि निदेशकों और सहायक कृषि अभियंताओं को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।
660 किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर पर अनुदान
विभागीय जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति श्रेणी के 660 किसानों का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया ड्रॉ के माध्यम से पूरी की जा चुकी है। पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी या फिर ट्रैक्टर की कुल कीमत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है।
दस्तावेज सत्यापन और अपलोड की तय समयसीमा
अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को परमिट से जुड़े दस्तावेज उप कृषि निदेशक के माध्यम से 6 मार्च तक स्वीकृत करवाने होंगे, जबकि दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि अब 8 मार्च निर्धारित की गई है। इसके बाद 10 मार्च तक खरीदे गए ट्रैक्टर का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। 11 मार्च तक संबंधित बिलों की स्वीकृति लेना भी जरूरी रहेगा, ताकि आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
16 मार्च को भौतिक सत्यापन, 18 को खाते में पहुंचेगा अनुदान
विभाग की ओर से 16 मार्च को खरीदे गए ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 मार्च को पोर्टल के माध्यम से अंतिम मंजूरी जारी की जाएगी और अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र में सामाजिक न्याय को मजबूत करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

















