चंडीगढ़। हरियाणा के सात निकायों को लेकर बडा अपडेट आया है। मतदाता सूची विधानसभा के बजाय मंगलवार से 27 फरवरी तक वार्ड के अनुसार तैयार की जाएगी। 27 मार्च तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। ऐसे में साफ जाहिर है कि अप्रैल में ही चुनाव होने के आसार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंबाला, सोनीपत और पंचकूला नगर निगम सहित सात निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का पूरा कार्यक्रम तय किया है।
27 मार्च तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजी गई मतदाता सूची विधानसभा के बजाय मंगलवार से 27 फरवरी तक वार्ड के अनुसार तैयार की जाएगी। 27 मार्च तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने मतदाता सूची तैयार करने का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया है।
जानिए कहां कहां होंगे चुनाव: प्रदेश में रेवाड़ी की नगर परिषद के अलावा नगर पालिका रोहतक के सांपला में, हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में भी मतदाता सूची तैयार करने का कार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की जो सूची भेजी है उसे वार्डवार मतदाता सूची का मसाैदा 27 फरवरी तक तैयार करना होगा।
दावे-आपत्तियां संशोधन : सभी सात निकायों में दावे-आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी तक होगा। 7 मार्च तक वह अंतिम तिथि है जिसके माध्यम से दावे-आपत्तियां संशोधन प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी। 12 मार्च तक जो भी दावे-आपत्तियां होंगे उनका निस्तारण पुनरीक्षण प्राधिकारियों के स्तर पर होगा।
डीसी को अपील: निकायों में जो भी पुनरीक्षणक प्राधिकारी के मतदाता सूची को लेकर आदेश होंगे उनके विरुद्ध संबंधित जिलों में उपायुक्तों के समक्ष 16 मार्च तक अपील दाखिल कर सकेंगे। उपायुक्त संबंधित अपीलों का 19 मार्च तक निपटान करेंगे जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 मार्च को होगा। अंतिम मतदाता सूची जिला प्रशासन वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा। प्रदेश के राजनीतिक दलों को भी इस जानकारी भेजी जाएगी।
मतदाता सूचना केंद्र होंगे स्थापित: राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि वह मतदाताओं से मतदाता सूची से संबंधित जानकारी पाने या दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिए संबंधित निकायों में सीमा के अंदर पर्याप्त संख्या में सूचना केंद्र या संग्रह केंद्र स्थापित करेंगे। यह केंद्र राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से संचालित होंगे। इन केंद्रों में कंप्यूटर व ब्राॅडबैंड इंटरनेट की सुविधाएं भी होंगी। डाक के माध्यम से भी दावे-आपत्तियां दर्ज कराए जा सकेंगे।
वार्ड में भी मतदाता हो सकेंगे शिफ्ट: बता दे कि जो मतदाता पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे और मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। नाम या अन्य ब्योरे में कोई त्रुटि है तो उसे भी सही करा सकेंगे। अपना नाम अन्य वार्ड में भी शिफ्ट और नाम मतदाता सूची से हटवाने का भी कार्य करा सकेंगे।
नाम शामिल कराने के लिए यह भी शर्त है कि नगर निगम की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए केवल वही व्यक्ति दावा दाखिल कर सकेंगे जिनका नाम संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची है लेकिन निकाय की सूची में नाम नहीं है।
मृतक व्यक्तियों के हटाए जाएंगे नाम: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिए कि मृतक व्यक्तियों की सूची जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय या संबंधित निकाय कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग आदि से प्राप्त करनी होंगी। यदि किसी मृतक व्यक्ति का नाम विधानसभा क्षेत्र की सूची में दर्ज है तो नियमानुसार नाम हटाया जाएगा।
आयोग ने यह भी आदेश दिए हैं कि निकायों की मतदाता सूची में एक ही नाम की दोहरी प्रविष्टि मिलती हैं तो संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के निवास स्थान का भाैतिक सत्यापन टीम करेंगी। फिर ऐसे मतदाताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद किसी एक से अधिक स्थानों से नाम हटा दिया जाएगा।

















