Haryana news: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत जिले के इच्छुक किसान 16 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हरियाणा सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agrimachinery.gov.in पर किए जाएंगे। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, लघु, सीमांत, महिला किसानों के साथ-साथ अन्य सामान्य किसानों को भी मिलेगा।
जिला उप कृषि निदेशक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक किसान ही एक यंत्र पर सब्सिडी का लाभ ले सकेगा। साथ ही जिन किसानों ने पिछले तीन वर्षों में उसी यंत्र पर अनुदान लिया है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
योजना के तहत ट्रैक्टर माउंटेड रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर, बैटरी या इलेक्ट्रिक सोलर पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर, बूम स्प्रेयर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्ट्रॉ बेलर, आलू बोने की मशीन, मिलेट मिल सहित अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। विभाग का कहना है कि इन यंत्रों से खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
आवेदन के लिए किसानों को हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर की आरसी, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तथा शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि फसल अवशेष नहीं जलाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों में उसी यंत्र पर अनुदान नहीं लिया गया है।
यदि किसी यंत्र के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित खंड कृषि अधिकारी या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

















