Haryana Court News: नगर निगम चुनावों से ठीक पहले पंचकूला में वार्डबंदी को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा सरकार द्वारा की गई नई वार्डबंदी को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस ने इस वार्डबंदी को असंवैधानिक, नियमों के खिलाफ और मनमाना करार दिया है। याचिका दाखिल होते ही पंचकूला की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं।
कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए वार्डों का पुनः सीमांकन किया है। पार्टी का तर्क है कि कानून के तहत किसी नगर निगम क्षेत्र में वार्डबंदी में बदलाव केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है, जब नगर निगम की सीमाओं में कोई नया क्षेत्र जोड़ा जाए या किसी क्षेत्र को बाहर किया जाए। पंचकूला नगर निगम की सीमाओं में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, इसके बावजूद वार्डों का नया नक्शा तैयार कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत है।Haryana Court News
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नई वार्डबंदी में जनसंख्या संतुलन का भी ध्यान नहीं रखा गया है। कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर है, जिससे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जबरन एक ही वार्ड में जोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की अनदेखी हो रही है। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया से कई इलाकों के मतदाताओं की राजनीतिक आवाज कमजोर हुई है।
कांग्रेस ने याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि वार्डबंदी का यह पूरा अभ्यास आगामी नगर निगम चुनावों को प्रभावित करने की नीयत से किया गया है। पार्टी का दावा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का पुनः सीमांकन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है और इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है।Haryana Court News
याचिका में कांग्रेस ने केवल मौजूदा वार्डबंदी पर ही आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि अदालत के समक्ष 20 वार्डों का एक नया प्रस्तावित स्वरूप भी पेश किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह प्रस्ताव जनसंख्या के संतुलन, क्षेत्रीय निरंतरता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर पंचकूला नगर निगम चुनावों की आगे की प्रक्रिया पर पड़ सकता है।Haryana Court News

















