हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बडा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब हरियाणा सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली पेनकिलर दवा ‘निमेसुलाइड’ के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जानिए आरति राव ने क्या कहा: बता दें यह फैसला आम लोगों को संभावित दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और लोगों की सेहत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
नियमित होगी निगरानी : इसी के साथ सरकार ने इस दवा को लेकर निममित निगरानी बढा दी है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि बाजार में प्रतिबंधित शक्ति की निमेसुलाइड उपलब्ध न रहे, इसके लिए नियमित जांच और सतत निगरानी की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

















