Rewari news:थाना धारूहेड़ा पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर एक नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में श्री लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी अर्जुन निवासी गोहाना जिला सोनीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिले के एक कस्बे की रहने वाली एक नाबालिग ने दिनांक 18 फरवरी 2024 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी बातचीत किसी अर्जुन नाम के युवक से होती थी। 13 फरवरी 2024 को आरोपी ने उसे फोन कर हिसार बुलाया। वहां से आरोपी उसे अपने ट्रक में बैठाकर उत्तर प्रदेश ले गया।
आरोपी ने नाबालिग को चार दिन तक अपने साथ ट्रक में रखा और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। 18 फरवरी 2024 को आरोपी उसे रोहतक बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी थी। जिस पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार किया कर लिया था।
पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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