Breaking News: हरियाणा सरकार की ओर कई तरह की जनकल्याणकारी योजनाए चलाई जा रही है। इसी क्रमें अब निराश्रित बच्चों को पेंशन देने की योजना शुरू की है। बता दें इस योजना के चलते एक परिवार में दो बच्चों तक ₹2100 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। Breaking News
जानिए किनको मिलेगी पेंशन: बता दे कि हरियाणाा में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है।Breaking News
2100 रूपए मिलेगी पेंशन: बच्चा हरियाणा सरकार (Haryana Govt) के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक ₹2100 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है।
DC Rewari अभिषेक मीणा ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तवेज जैसे कि फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।Breaking News
यहां करेंं अप्लाई: आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तवेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम (Haryana scheme) का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।Breaking News
















