रेवाड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर बुधवार को कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीजेएम अमित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और एमडीडी ऑफ इंडिया द्वारा नव प्रेरणा स्कूल गणेशी लाल धर्मशाला रेवाड़ी में दिव्यांश और विशेष बच्चों को जागरूक किया गया।Haryana News
इस अवसर पर एमडीडी की टीम के तुषार शर्मा द्वारा पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों का अधिकार, नालसा योजनाएं और बाल अधिकार की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं डीएलएसए से एडवोकेट विकास यादव ने बच्चों के साथ होने वाले अपराध के बारे में जागरुक किया। इसके अलावा डीएलएस से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बच्चो का को विस्तार से जानकारी देते हुए अवगत कराया गया।Haryana News
उन्होंने बताया कि लोगों को कानूनी सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। बच्चे भी क़ानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर फोन कर उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। 18 से कम उम्र में लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी बाल अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना ज़रूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर स्कूल इंचार्ज गायत्री सहित स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

















