Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर भर्ती के लिए दायर की गई LPA (लागू अपील) को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब यह भर्ती पुरानी सीईटी (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) के बजाय नए सीईटी 2025 के आधार पर की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पिछली बार इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन्हें इस बार भी मौका दिया जाएगा और उनकी आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ओर से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले कुछ उम्मीदवारों ने कोर्ट में यह अपील की थी कि भर्ती पुरानी सीईटी के आधार पर ही होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और LPA को खारिज कर दिया। अब यह भर्ती सीईटी 2025 के आधार पर पूरी होगी, जो कि जुलाई 2025 में आयोजित हुई थी।
इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार रिजल्ट जारी होने का है। जैसे ही सीईटी 2025 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें पहले शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीएमटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीएसटी) का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा या अन्य संबंधित परीक्षाएं होंगी।
यह निर्णय हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए नए और पारदर्शी तरीके को सुनिश्चित करता है। इससे न केवल नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, बल्कि उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो पिछली बार आवेदन कर चुके थे। कोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया तेज और सही तरीके से पूरी होने की उम्मीद है।
इस तरह, अब हरियाणा पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया नए सीईटी के आधार पर होगी, जिससे चयन प्रक्रिया में मानक और न्याय सुनिश्चित होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिसियल वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट्स देखते रहें ताकि भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वाकिफ रह सकें।

















