Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) ने अपने अधीन आने वाले 11 जिलों के सभी बिजली विभाग कार्यालयों में औपचारिक ड्रेस कोड लागू कर दिया है। यह नियम क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
कैजुअल ड्रेस पर रोक
मुख्य अभियंता मुकेश चौहान द्वारा 30 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी कैजुअल ड्रेस में कार्यालय नहीं आ सकेगा। सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यस्थल पर सुसज्जित, मर्यादित और पेशेवर परिधान में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि यह नियम केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, व्यावसायिकता और कार्यालयीन गरिमा का प्रतीक है। इस कदम से कार्यालय में एकरूपता और मर्यादा बनाए रखने में मदद मिलेगी।
पुरुष कर्मचारियों के लिए नियम
पुरुष कर्मचारियों को कॉलर वाली शर्ट (पूरी या आधी बाजू) के साथ मैचिंग ट्राउजर पहनना अनिवार्य होगा। शर्ट प्रेस की हुई और ट्राउजर शर्ट के अंदर टक की हुई होनी चाहिए। साथ ही लेदर के औपचारिक जूते और मोजे पहनना जरूरी है। चप्पल या बिना मोजों के जूते पहनना नियम का उल्लंघन माना जाएगा। पुरुष अधिकारियों को प्रतिदिन शेविंग कर के और बालों व चेहरे की स्वच्छता के साथ दफ्तर आना होगा।
महिला कर्मचारियों के लिए निर्देश
महिला कर्मचारियों को फॉर्मल या शालीन परिधान पहनने की अनुमति होगी। स्लीवलेस, चमकदार या भड़कीले कपड़े, ऊँची एड़ी के जूते या आपत्तिजनक शब्दों या चित्रों वाले वस्त्र पहनना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस कदम का उद्देश्य कार्यालय में पेशेवर माहौल और गरिमा बनाए रखना है।
इस आदेश की प्रति प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी, सभी निदेशकों, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी इंजीनियरों और जनसंपर्क अधिकारियों को भेजी गई है ताकि नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके। यह कदम विभाग में अनुशासन और पेशेवर छवि को मजबूत करेगा।

















