Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब वे कर्मचारी जो रिटायरमेंट के अगले महीने वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के पात्र हैं, उन्हें इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। यानी अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, तो उसे 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली इन्क्रीमेंट का फायदा पेंशन की गणना में जोड़ा जाएगा।
केवल पेंशन के लिए लागू होगा लाभ
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह वेतन वृद्धि सिर्फ पेंशन की गणना के उद्देश्य से मानी जाएगी। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट में इस वृद्धि को नहीं जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि आगे किसी तरह की दुविधा न रहे।
हरियाणा में हर महीने हजारों सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। अब उनके लिए यह निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है। यदि कोई कर्मचारी 30 या 31 तारीख को रिटायर होता है और अगले महीने से उसकी इन्क्रीमेंट देय है, तो अब वह पेंशन की गणना में स्वतः शामिल की जाएगी।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट से पहले पूरी सेवा अवधि पूरी की है और उसका कार्य व आचरण संतोषजनक रहा है, तो उसे रिटायरमेंट की अगली तारीख पर देय इन्क्रीमेंट का लाभ पेंशन में दिया जाना चाहिए।
कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान
हरियाणा सरकार द्वारा यह नियम लागू करने के बाद राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अब उन्हें अपनी पेंशन की गणना में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे हर महीने उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। यह कदम न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को भी मजबूत करेगा।

















