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Haryana News: हरियाणा सरकार ने जारी की कॉलोनी संशोधन पॉलिसी, ये काम अब करना होगा प्रतिबंधित, जानिए पूरी जानकारी

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने जारी की कॉलोनी संशोधन पॉलिसी, ये काम अब करना होगा प्रतिबंधित, जानिए पूरी जानकारी
Haryana News: हरियाणा सरकार ने जारी की कॉलोनी संशोधन पॉलिसी, ये काम अब करना होगा प्रतिबंधित, जानिए पूरी जानकारी

Haryana News: हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के लिए नई संशोधन पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए आरक्षित आवासों को बेचना या ट्रांसफर करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना उतना ही होगा जितनी कीमत पर प्लॉट या फ्लैट खरीदा गया था। साथ ही आवंटन रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

कॉलोनियों में अब 20 प्रतिशत प्लॉट और 15 प्रतिशत फ्लैट सीधे EWS वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। पहले यह पॉलिसी नगर एवं आयोजना विभाग के माध्यम से लागू होती थी, लेकिन अब इसे सभी के लिए आवास विभाग लागू करेगा।

नई नीति के अनुसार, EWS कोटे के तहत रिजर्व प्लॉट का आकार 50 से 125 वर्ग मीटर और फ्लैट का आकार 200 से 400 वर्ग फीट होगा। इनकी कीमत प्लॉट के लिए 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर और फ्लैट के लिए 750 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है, जिसकी अधिकतम कीमत डेढ़ लाख रुपये होगी।

पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नीति के मुताबिक, लाइसेंस धारक ईडब्ल्यूएस हिस्से के प्लॉट और फ्लैट आवास विभाग को सौंपेंगे, जो योग्य आवेदकों को आवंटित करेगा। आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और आवेदकों का चयन ड्रॉ लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन के समय 10 हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा।