Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायक जिला अटार्नी (ADA) भर्ती परीक्षा में सिलेबस में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने कहा कि यह मामला उम्मीदवारों के अधिकार और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता से संबंधित है। अब इस परीक्षा के सिलेबस में संशोधन हो सकता है।
विवाद का कारण
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने एडीए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नया सिलेबस जारी किया था। इसमें कानून विषय पूरी तरह हटा दिया गया और परीक्षा को सामान्य ज्ञान पर केंद्रित कर दिया गया। नए सिलेबस में शामिल विषय हैं:
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं
- भारत का इतिहास और भूगोल
- संस्कृति और राजनीति
- अर्थव्यवस्था
- तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता
- संख्यात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या
- हरियाणा सामान्य ज्ञान
याचिकाकर्ता की आपत्ति
एक विधि स्नातक ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि पहले परीक्षा कानून-केंद्रित होती थी, लेकिन अब इसे सामान्य ज्ञान आधारित बना दिया गया। इस बदलाव से:
- विधि विशेषज्ञों को अनुचित नुकसान होगा
- परीक्षा का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा
- निर्णय हरियाणा सरकार और HPSC के उचित परामर्श के बिना लिया गया, जो भर्ती नियम और संविधान के अनुच्छेद 320 का उल्लंघन करता है
अदालत का निर्णय
जस्टिस संदीप मौदगिल की कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव पर पुनर्विचार जरूरी है। अदालत का विस्तृत निर्णय बाद में जारी किया जाएगा।

















