Haryana News: हरियाणा ADA परीक्षा में सिलेबस बदलाव पर हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर की, उम्मीदवारों में उम्मीद जगी

On: March 21, 2026 8:53 PM
Follow Us:
Haryana News High Court accepts petition on syllabus change in Haryana ADA exam raising hopes among candidates

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायक जिला अटार्नी (ADA) भर्ती परीक्षा में सिलेबस में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने कहा कि यह मामला उम्मीदवारों के अधिकार और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता से संबंधित है। अब इस परीक्षा के सिलेबस में संशोधन हो सकता है।

विवाद का कारण

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने एडीए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नया सिलेबस जारी किया था। इसमें कानून विषय पूरी तरह हटा दिया गया और परीक्षा को सामान्य ज्ञान पर केंद्रित कर दिया गया। नए सिलेबस में शामिल विषय हैं:

  1. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं
  2. भारत का इतिहास और भूगोल
  3. संस्कृति और राजनीति
  4. अर्थव्यवस्था
  5. तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता
  6. संख्यात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या
  7. हरियाणा सामान्य ज्ञान

याचिकाकर्ता की आपत्ति

एक विधि स्नातक ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि पहले परीक्षा कानून-केंद्रित होती थी, लेकिन अब इसे सामान्य ज्ञान आधारित बना दिया गया। इस बदलाव से:

  1. विधि विशेषज्ञों को अनुचित नुकसान होगा
  2. परीक्षा का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा
  3. निर्णय हरियाणा सरकार और HPSC के उचित परामर्श के बिना लिया गया, जो भर्ती नियम और संविधान के अनुच्छेद 320 का उल्लंघन करता है

अदालत का निर्णय

जस्टिस संदीप मौदगिल की कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव पर पुनर्विचार जरूरी है। अदालत का विस्तृत निर्णय बाद में जारी किया जाएगा।

 

Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now

ताजा खबर