Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ़ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) को 1,700 कंप्यूटर शिक्षक (PGT) पदों के लिए तैयार किए गए परिणाम घोषित करने से रोक दिया है। यह निर्णय तब आया जब अदालत ने विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आने तक परिणाम रोकने का आदेश दिया।
छात्रों ने दावा किया कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट (SKT) में कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर थे और टेस्ट का पैटर्न अन्य श्रेणियों से अलग था। यह परीक्षा 15 जून को आयोजित की गई थी और भर्ती प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई थी।
अदालत ने कहा कि आयोग ने आपत्तियों को विशेषज्ञ पैनल के पास भेजा, लेकिन पैनल ने कुछ प्रश्नों पर ही प्रतिक्रिया दी और कुछ को नजरअंदाज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों को हर सिफारिश के पीछे तर्क देना आवश्यक है। इससे न केवल उनके सुझाव की मान्यता बढ़ती है बल्कि संबंधित प्राधिकरण और अदालत को निर्णय लेने में मदद मिलती है।
अदालत ने आदेश दिया कि आयोग विशेषज्ञों को रिपोर्ट वापस भेजे और उनसे हर सिफारिश का औचित्य पूछे। इसके बाद आयोग तय करेगा कि किन सिफारिशों को स्वीकार किया जाए और किन्हें अस्वीकार किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि “सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के परिणाम अंतिम रूप से निर्धारित होने तक फाइनल चयन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।”
इस निर्णय से HSSC की कंप्यूटर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। विशेषज्ञ पैनल की तर्कपूर्ण सिफारिशों के बाद ही आयोग अंतिम परिणाम घोषित कर सकेगा।
















