Haryana News: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया है कि सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) परीक्षा के वर्तमान पैटर्न में इस समय कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस कदम पर कोई संशोधन संभव नहीं है।
यह जानकारी उस याचिका के जवाब में दी गई, जिसमें हाल ही में परीक्षा के पाठ्यक्रम को कानून आधारित (Law) विषयों से हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित बनाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर सभी पक्षों की दलीलें सुनी और निर्णय सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह बदलाव पारंपरिक कानून आधारित परीक्षा पैटर्न से अलग है और इससे परीक्षा की व्यावसायिक प्रासंगिकता प्रभावित होगी।
नए पाठ्यक्रम के विषय
ADA स्क्रीनिंग परीक्षा अब निम्नलिखित विषयों पर आधारित होगी:
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ
भारत का इतिहास
भारतीय और विश्व भूगोल
भारतीय संस्कृति
भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था
तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक योग्यता
मूल अंकगणित और डाटा इंटरप्रिटेशन
हरियाणा का सामान्य ज्ञान और इतिहास
इस पाठ्यक्रम में कानून से संबंधित सभी विषय हटा दिए गए हैं।
आयोग का रुख
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी होगी।

















