Haryana News: हरियाणा में छोटे करदाताओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की ये स्कीम

On: March 21, 2026 9:15 PM
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Haryana News: हरियाणा में छोटे करदाताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वैट, सीएसटी सहित सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि के निपटान के लिए “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” लागू की है। यह योजना 27 सितंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत आज तक 97,039 करदाताओं ने लाभ उठाते हुए 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया है।

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू होगी। इसके अंतर्गत सात अधिनियम शामिल हैं, जिनमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74),  हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23),  हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम का 16),  हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम का 20), हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) तथा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008 (2008 का 8)  शामिल हैं।Haryana News

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत करदाताओं को बड़ी राहत देकर बकाया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया गया है। योजना के तहत दस लाख रुपये तक के बकाया पर 1 लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।  दस लाख से अधिक और दस करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी।  इसी तरह से दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में केवल मूल बकाया कर ही देना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ रहेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि करदाता चाहें तो निपटान राशि को दो समान किस्तों में भी अदा कर सकते हैं और इन किश्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।Haryana News

प्रदेश सरकार ने राज्य के करदाताओं से अपील की है कि वे इस “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” का अधिकतम लाभ उठाकर निर्धारित समय अवधि से पूर्व अपने बकाया कर का निपटान अवश्य कर लें।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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