Haryana news : हरियाणा में विधायकों के लिए अच्छी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के माननीयों का मान बढ़ाया है। सरकार विधायकों को अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए एक करोड़ रुपए का ऋण और प्रतिमाह 10 हजार रुपए विशेष यात्रा भत्ता देगी। इससे संबंधित दोनों नए संशोधन को लागू कर दिया गया है। विधायक मकान फ्लैट निर्माण व कार खरीदने के उद्देश्य से अब ऋण ले सकते हैं। इस संबंध में सितंबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
ख़बरों की माने तो, नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान बनाने के लिए ऋण पाने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान भी हट गया है। इसके तहत एक करोड़ रुपए के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मुरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। वहीं, कोई सदस्य पहली बार अग्रिम ऋण प्राप्त करने के बाद अगर उसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो सो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन व व्याज की वसूली पूर्ण होते ही तत्काल दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने पर हकदार है।Haryana news
जानकारी के अनुसार अगर कोई सदस्य अपना मकान बनाने की अग्रिम बकाया मूलधन राशि में से दस लाख धम की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है तो यह अपने मकान की बड़ी मुरम्मत व बदलाव के करवाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए के निकासी करने का भी हकदार है।Haryana news

















