रेवाड़ी: सुनील चौहान। प्रदेश मे नपा, नगर परिषद व नगर निगम के चुनावों का बिगुल बज चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगम के चुनावों की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगमों में वार्डों व चेयरमैन पद हेतु पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के ड्रा निकाले जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक ए) कल्याण समिति की ओर से निकाय चुनाव में पिछड़ा ए वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल को पत्र भेजा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को दो श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग ए व बी को शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग में एक में 71 जातियां शामिल हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग में बी छह जातियां शामिल हैं। नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने का प्रविधान किया हुआ है। नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगम में एक वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, जिसे संशोधन करके पिछड़ा वर्ग के लिए दो कर दिया गया था। यह वास्तव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका, नगर परिषद व नगर निगम के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसलिए वार्ड व चेयरमैन के आरक्षण में पिछड़ा वर्ग की दोनों श्रेणियों के लिए इनका आवंटन स्पष्ट रूप से किया जाए। पत्र भेजने वालों में दौलतराम, देशराज, बलजीत सिंह, रामेश्वर दयाल आदि मौजूद रहे।
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