रेवाड़ी: सुनील चौहान। हरियाणा सरकार ने एक अप्रैल पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाने का कार्य किया है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यागं व विधवाओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल न जाने वाले अशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता राशि को 1,650 रुपये से बढ़ाकर 1,950 रुपये प्रति माह किया गया हैं तथा बेघर बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 1,350 रुपये से बढ़ा कर 1,600 रुपये प्रति माह कर किया गया है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवा, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यागं व निराश्रित पैंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाड़ली पैंशन, बौना भत्ता, 0 से 18 स्कूल नहीं जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता, एसिड अटैक से पीडि़त महिला व लडक़ी को वित्तीय सहायता, किन्नर भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, दिव्यांग पहचान पत्र बनाकर लाभ प्रदान किया जाता है। सभी योजनाओं के आवेदन हेतू परिवार पहचान पत्र की प्रति संलग्र करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं।
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